अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत का रुख किया।

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1mintnews
14 मार्च, 2024:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में अपने समन से बचने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों पर निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए यहां एक सत्र अदालत का रुख किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल आज दिन में केजरीवाल के आवेदनों पर सुनवाई कर सकते हैं।

केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की थीं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

ईडी ने कहा कि ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।

ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रियल अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि वह दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं हुए थे।

एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत ने मामले (समन संख्या एक से तीन के संबंध में) को अन्य शिकायत के साथ 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

ईडी ने कहा कि केजरीवाल अब तक एजेंसी द्वारा जारी किए गए आठ समन को नजरअंदाज कर चुके हैं।

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