गुरुग्राम में 2020 लोहड़ी फायरिंग के लिए दो लोगों को जेल और जुर्माना।

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1mintnews
21 मार्च, 2024:
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरूण सिंगल की अदालत ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो लोगों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। दोनों ने 2020 में लोहड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दो लोगों को घायल कर दिया था।

कोर्ट ने प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस के मुताबिक, 13 जनवरी 2020 को सेक्टर 40 थाना क्षेत्र में एक घर में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें दो युवक गोली लगने से घायल हो गए थे। अजय वत्स ने शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने परिवार और परिचितों के साथ लोहड़ी मना रहे थे और जश्न के दौरान कुछ बिन बुलाए युवक वहां पहुंच गए। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अजय का भाई विनय वत्स और एक अन्य युवक घायल हो गए।

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पुलिस ने जय नारायण, अजीत उर्फ मोटा, राहुल और अजीत को गिरफ्तार कर लिया। चारों को न्यायिक हिरासत में रखा गया।

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