गोहाना में दंपति की हत्या के आरोप में 10 लोगों को मिली आजीवन कारावास की सजा।

0

1mintnews
12 मार्च, 2024:
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सलेंदर सिंह की अदालत ने सोमवार को गोहाना के भैंसवाल कलां में एक जोड़े की हत्या के लिए 10 लोगों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मामला 8 जून, 2019 को पुलिस को बताया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार, भैंसवाल कलां के सुरेंद्र ने गोहाना सदर पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने भाई होशियार सिंह के घर पर सो रहा था, जब उसने गोलीबारी की आवाज सुनी। उसने बताया कि जब वह अपने कमरे के बाहर आया तो उसने सुमित, मोहित उर्फ बिहारी, परमजीत, मोनी और उसके भाई विकास समेत अन्य लोगों को नीचे आते देखा। वह खुद को बचाने के लिए बाथरूम में छिप गया और बाद में देखा कि उन्होंने उसकी भाभी निर्मला की गोली मारकर हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि वह ऊपर गए और देखा कि उनका भाई होशियार भी खून से लथपथ पड़ा था।

शिकायत के बाद गोहाना सदर पुलिस ने आईपीसी की धारा 148,149, 449, 302, 120 बी और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

दोषियों की पहचान मोहित उर्फ बिहारी, वीरेंद्र उर्फ बिंद्रा, नवीन, विकास, तजिंदर उर्फ आशु, मोनी उर्फ नवीन, कृष्ण, अंकित, सुमित और परमजीत उर्फ मोनू के रूप में हुई है।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *