पानीपत में शराब के लिए मां की हत्या करने वाले व्यक्ति को हुई उम्रकैद की सजा।

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1mintnews
21 मार्च, 2024:
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने मंगलवार को जिले के राजापुर गांव में 2020 में अपनी मां की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला अटॉर्नी राजेश चौधरी ने कहा कि घटना की सूचना 17 अगस्त, 2020 को पुलिस को दी गई थी।

मृतक की पहचान राजापुर गांव के जयपाल की पत्नी कृष्णा के रूप में हुई। मृतक के बड़े बेटे राजबीर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह मजदूर है और उसके पिता जयपाल गोहाना में रहते हैं। उसने बताया कि उसका छोटा भाई कृष्ण शराब पीने का आदी था। राजबीर ने कहा कि घर के मालिक के बेटे योगेश कुमार ने उन्हें बताया कि कृष्ण ने उनकी मां की तेज धार वाले हथियार से हत्या कर दी है। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को खून से लथपथ देखा।

बाद में पता चला कि कृष्ण ने अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। गुस्से में आकर कृष्ण ने अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और भाग गया। शिकायत के बाद सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कृष्ण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

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