फ़रीदाबाद नगर निगम ने बकाया हाउस टैक्स के चलते छह संपत्तियां सील की।

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16 मार्च, 2024: फ़रीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) ने आज 15 लाख रुपये के बकाया हाउस टैक्स पर छह संपत्तियों को सील कर दिया।

एमसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये इकाइयां एमसीएफ के एनआईटी जोन-1 में स्थित थीं और नोटिस के बावजूद लंबित बकाया चुकाने में विफल रहीं। हालाँकि, उन्होंने कहा कि पाँच अन्य इकाइयाँ, जिन्हें पहले सीलिंग नोटिस जारी किया गया था, ने बकाया चुका दिया है।
एमसी के अतिरिक्त आयुक्त एसआर पाटिल ने कहा कि समय पर बकाया भुगतान करने में विफल रहने वाली इकाइयों को सील करने के बाद नागरिक निकाय नीलामी प्रक्रिया का सहारा ले सकता है।

2010-11 से लंबित कर की मूल राशि पर ब्याज पर 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।
हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, यदि मार्च अंत से पहले एकल भुगतान में कर का भुगतान कर दिया जाता है, तो डिफॉल्टर कुल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ भी उठा सकते हैं।

दावा है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स राशि पर भी छूट लागू है।

इस बीच खबर है कि पिछले एक पखवाड़े में 31 लाख रुपये का टैक्स नहीं चुकाने पर 16 इकाइयों को सील कर दिया गया है।
दावा किया जा रहा है कि कुल बकाया टैक्स करीब 120 करोड़ रुपये है, जिसमें से ज्यादातर टैक्स कई सालों से बकाया था।

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