फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
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2 फरवरी, 2024: फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने देश के मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
FIU-IND ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने सहित कई अवैध कार्यों में लिप्त कई संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। मंत्रालय ने कहा, “फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND), ने PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
एफआईयू ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाते हुए अपना आदेश पारित किया। एफआईयू की कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश का पालन करती है, जो 31 जनवरी को जारी किया गया था, जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या क्रेडिट स्वीकार करने से रोक दिया गया था। बाद में तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई।