शरद पवार की याचिका पर अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस |
1mintnews
19 फरवरी, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शरद पवार गुट के लिए पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ आवंटित करने का चुनाव आयोग का 7 फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के 6 फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को नोटिस जारी किया।
पीठ ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए चुनाव आयोग में जाने की छूट देते हुए कहा, ”हम मामले की जांच करना चाहेंगे।” इसने चुनाव आयोग को आवेदन दाखिल करने के एक सप्ताह के भीतर पवार के नेतृत्व वाली राकांपा को एक प्रतीक आवंटित करने का निर्देश दिया।